आंदोलनकारी किसानों के ट्रैक्टरों पर सवार होकर राजधानी में अंदर तक आ जाने और पुलिस के साथ उनकी झड़प के बाद सरकार ने सिंघु, गाजीपुर, टिकरी आदि बार्डरों तथा उनके आस पास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा आज अस्थायी रूप से बंद कर दी।
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम 1885 के तहत प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सिंघु, गाजीपुर, टिकरी, नांगलोई और मुकरबा चौक तथा इनसे लगते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों में दिन में बारह बजे से रात 11 बजकर 59 मिनट तक इंटरनेट सेवा अस्थायी तौर पर बंद करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने और किसी भी तरह की आपात स्थिति को टालने के लिए लिया गया है।
इससे पहले आंदोलनकारी किसान कई जगहों से पुलिस बेरिकेड तोड़कर राजधानी दिल्ली में लाल किला तथा आईटीओ के क्षेत्रों में पहुंच गये। कुछ जगहों पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प भी हुई।
समझा जाता है कि सरकार ने यह कदम बार्डर के क्षेत्रों में आंदोलनकारियों के एकजुट होकर दिल्ली कूच करने पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्णय लिया है।
नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रेक्टर परेड निकालने का ऐलान किया था। पुलिस और किसान नेताओं के बीच सहमति बनी थी कि ट्रेक्टर परेड दिल्ली के बाहर के इलाकों में होगी और इसके बाद किसान वापस चले जायेंगे हालाकि आंदोलनकारी सहमति को दरकिनार कर लालकिले तक पहुंच गये।
हरियाणा के तीन जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर 24 घंटे के लिए रोक
हरियाणा के तीन जिलों सोनीपत, झज्जर और पलवल में बुधवार शाम पांच बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा रोक दी गयी है। दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन के बाद हरियाणा सरकार ने मंगलवार शाम इसकी घोषणा की।
हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिए अफवाहें ना फैलायी जाएं, इसलिए इंटरनेट सेवा रोक दी गयी है। इन जिलों में शांति और लोक-व्यवस्था की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 27 जनवरी में शाम पांच बजे तक यह लागू रहेगा।
उन्होंने कहा कि सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में इस आदेश के दायरे में कॉल की सुविधा को छोड़कर इंटरनेट सेवा (2जी, 3जी, 4 जी, सीडीएमए, जीपीआरएस), एसएमएस सेवा (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क के जरिए प्रदान की जाने वाली डोंगल सेवा पर रोक रहेगी।
उन्होंने हरियाणा में बीएसएनएल के प्रमुख समेत सभी दूरसंचार प्रदाता कंपनियों से इसका पालन करने को कहा है।
आदेश में कहा, ‘‘उभरती स्थितियों के मद्देनजर यह आदेश लागू किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।’’
राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की घटनाओं के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यह फैसला किया गया। हरियाणा के ये तीनों जिले राष्ट्रीय राजधानी के बगल में ही हैं।
अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा के एडीजीपी, सीआईडी ने राज्य के कुछ इलाकों में शांति-व्यवस्था को खतरे की आशंका को लेकर आगाह किया है।