मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने केस में दोषी करार - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने केस में दोषी करार

गाज़ीपुर की एक अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दोषी ठहराया। यह मामल 2009 में गाजीपुर पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। सजा का ऐलान शुक्रवार को गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट करेगी।
मेन केस में अदालत ने कर दिया था बरी

पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज

दरअसल, 19 अप्रैल 2009 को कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक केस में गाजीपुर के करंडा थाने में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप लगा था कि कपिल देव सिंह की हत्या और मीर हसन पर हुए हमले में मुख्तार अंसारी ने साजिश रची थी। हालांकि मुख्य केस में पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाई थी। आखिरकार अंसारी को अदालत ने 2011 और 2023 में दोनों मामलों में बरी कर दिया था। बाद में गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी पाया।

मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट हमारी दलील सुनेगी। इसके बाद सजा का ऐलान करेगी। हम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।

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