राघव चड्ढा मानहानि मामले में दिल्ली HC का फैसला, सोशल मीडिया से हटेगा छवि खराब करने वाला कंटेंट, मगर पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा नहीं मामला

Raghav Chadha Defamation Case

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भाजपा सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर एक बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चड्ढा की छवि खराब करने वाले और मानहानिकारक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा नहीं है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुब्रमणयम प्रसाद की अदालत ने माना कि सांसद पर पैसे के लिए खुद को बेचने का आरोप लगाने वाले पोस्ट पहली नजर में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले थे। राघव चड्ढा ने एआई-जेनरेटेड डीपफेक और मॉर्फ्ड विजुअल्स के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत के कहा

Delhi High Court Defamation Order
Delhi High Court Defamation Order (SOURCE : SOCIAL MEDIA)

अदालत ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स में सांसद को पैसे के लालच में निष्ठा बदलने वाला दिखाया गया, जो पूरी तरह मानहानिकारक है। हालांकि, बेंच ने यह भी साफ किया कि यह मामला किसी के नाम या फोटो के कमर्शियल इस्तेमाल का नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर मानहानि का है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की आजादी और किसी व्यक्ति के सम्मान के अधिकार के बीच संतुलन की बात कही। अदालत ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले राजनेताओं पर व्यंग्य और आलोचना होना आम बात है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए।

राजनीतिक आलोचना से परे था कंटेंट

Online Content Takedown
Online Content Takedown (SOURCE : SOCIAL MEDIA)

राघव चड्ढा की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने कोर्ट में दलील दी थी कि सोशल मीडिया पर चल रहा कंटेंट महज राजनीतिक आलोचना नहीं था। एआई और हेरफेर की गई तकनीकों के जरिए सांसद की छवि को जानबूझकर धूमिल किया जा रहा था। इन अभद्र पोस्ट्स में उन पर पैसे लेकर खुद को बेचने के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा था। कोर्ट ने इन दलीलों को सही मानते हुए विवादित पोस्ट हटाने के निर्देश जारी किए।

यह भी पढ़ें – पश्चिम बंगाल: कोलकाता पुलिस ने 21 जुलाई को ‘शहीद दिवस’ पर लगाई पाबंदी, हाईकोर्ट जाएगी टीएमसी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you human? Please solve:Captcha


Make Punjab Kesari Your Trusted News Source

Related Posts

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।