संजय सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत ! अगले चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाकर नामांकन दाखिल करने की मिली इजाजत - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

संजय सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत ! अगले चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाकर नामांकन दाखिल करने की मिली इजाजत

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को, जो इस समय कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में जेल में हैं, दूसरी बार ऊपरी सदन के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाकर नामांकन दाखिल करने की इजाजत दे दी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने शुक्रवार को सिंह को उनके राज्यसभा नामांकन के लिए फॉर्म और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी।
न्यायाधीश ने शनिवार को जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह सिंह को नामांकनपत्र जमा करने और उसकी जांच के लिए 8 और 10 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जाने की सुविधा दें।
अदालत ने निर्दिष्ट किया कि सिंह नामांकन और जांच प्रक्रिया पूरी होने तक उस कार्यालय में रह सकते हैं।
हालांकि, अदालत ने इन यात्राओं के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल, मामले के अन्य आरोपियों, संदिग्धों या गवाहों के साथ संचार और प्रेस को संबोधित करने या सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सिंह को पुनर्नामांकन और जांच प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने वकील और परिवार के सदस्यों से मिलने की भी अनुमति दी गई है।
सिंह ने एक आवेदन दायर कर कहा था कि राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका मौजूदा कार्यकाल 27 जनवरी को खत्‍म हो रहा है।
तिहाड़ जेल अधीक्षक को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने का निर्देश देने की सिंह की मांग पर अदालत ने शुक्रवार को आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिंह को चुनाव संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाए। सिंह ने राज्यसभा के लिए दोबारा नामांकन दाखिल करने के संबंध में तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए अपने वकील से आधे घंटे के लिए मुलाकात की।
न्यायाधीश ने कहा था, यह निर्देशित किया जा रहा है कि यदि आरोपी के वकील द्वारा 6 जनवरी को जेल अधिकारियों के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, तो जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी के हस्ताक्षर की अनुमति है।
गुरुवार को आप सांसद ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले यानी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
न्यायाधीश नागपाल ने 22 दिसंबर को सिंह की जमानत याचिका खारिज करने के बाद यह कदम उठाया।
21 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने मामले में आप नेता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी थी और ईडी से उसे अपने पांचवें पूरक आरोपपत्र और संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान करने को कहा था।
सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था और सीबीआई द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्‍वास करने के लिए उचित आधार थे।
ईडी ने सिंह को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी की औपचारिकता पूरी करने के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − four =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।