लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2026 पास, अमरावती को मिला स्थायी राजधानी का दर्जा

Andhra Pradesh Official Capital Amaravathi

Andhra Pradesh Official Capital Amaravathi : लोकसभा में बुधवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के पारित होने के साथ ही अमरावती को राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा मिल गया है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में यह विधेयक पेश किया। इस पर एक घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई, जिसके बाद इसे ध्वनि मत के जरिए पारित कर दिया गया।

विपक्ष का समर्थन

इस बिल का समर्थन करते हुए कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि अमरावती एक कैपिटल नहीं, करोड़ों लोगों की आकांक्षा है. उन्होंने कहा कि अमरावती को विकास के लिए लोन नहीं, स्पेशल सपोर्ट दिया जाना चाहिए.

बता दें, 2014 में तेलंगाना के अलग होने के बाद हैदराबाद 10 वर्षों के लिए संयुक्त राजधानी थी, जो जून 2024 में समाप्त हो गई थी। जिसके बाद अमरावती को आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी घोषित किया था, जिस के बाद आज लोकसबा में पुनर्गठन विधेयक पास होने के बाद से अमरावती आधिकारिक रूप से राज्य की राजधानी होगी।

अमरावती सीएम नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट

जानकारी के लिए बताते चलें, जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था, उस समय चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को राजधानी बनाने की घोषणा की थी. हालांकि वे साल 2019 में वह चुनाव हार गए और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट 5 साल के लिए अटक गया. वहीं, जगन मोहन रेड्डी सरकार की इसमें कोई रुचि नहीं थी.

अपने कार्यकाल के दौरान रेड्डी ने नायडू के फैसले को बदल दिया और घोषणा की कि आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां होंगी जिसके तहत विशाखापत्तनम को प्रशासनिक राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुरनूल को न्यायिक राजधानी घोषित किया गया.

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