कालाढूंगी रोड में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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कालाढूंगी रोड में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त

जिला अधिकारी द्वारा प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गयी। जिसमें उन्होंने कहा है कि कालाढूंगी रोड पर से 71 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर लिया है।

नैनीताल : हाईकोर्ट ने मुखानी चौराहा कालाढूंगी रोड हल्द्वानी में फ्लाई ओवर बनाये जाने सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। काेर्ट ने जिला प्रशासन से पूछा कि कालाढूंगी रोड पर से चिन्हित अतिक्रमण को कब तक हटाया जा सकता है, इसकी रिपोर्ट सोमवार तक कोर्ट में पेश करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि सोमवार के लिए नियत की है।

जिला अधिकारी द्वारा प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गयी। जिसमें उन्होंने कहा है कि कालाढूंगी रोड पर से 71 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर लिया है, जिनमें से 68 अतिक्रमण कारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि तीन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया जाना है। उसकी प्रक्रिया चल रही है उनसे कहा है कि वे सात दिन के भीतर अतिक्रमण खुद हटा लें अन्यथा प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाया जायेगा।

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है बिजली व टेलीफोन के खम्भे हटा दिए गए हैं और मुखानी चौराहे पर दो सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। रोड के चौड़ी होने पर और कैमरे लगाये जाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था दुरस्त करने के लिए अतरिक्त पुलिस व ट्रैफिक पुलिस तैनात कर ली गयी।

रोड पर से अतिक्रमण व पोल आदि सिफ्ट करने के लिए जिला अधिकारी द्वारा 10 लाख 54 हजार रूपये अवमुक्त कर दिए है साथ ही फ्लाई ओवर बनाने के लिए इच्छुक कम्पनियों से सम्पर्क किया जा रहा है । फ्लाई ओवर की डीपीआर बनाकर शासन को भेजा जाना अभी बाकी है।

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