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नारदा स्टिंग मामले में TMC नेताओं को झटका, कलकत्ता HC ने जमानत पर लगाई रोक

नारदा स्टिंग मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 4 नेताओं को जमानत देने के सीबीआई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारदा स्टिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के तीन नेताओं और एक विधायक को जमानत देने वाले निचली अदालत के फैसले पर सोमवार को रोक लगा दी।केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल कर इन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्वटीएमसी नेता एवं कोलकाता के महापौर सोवन चटर्जी को जमानत दे दी थी। विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई की टीम ने उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ का रुख किया।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाना ही सही होगा। न्यायालय ने अगले आदेश तक सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने का भी आदेश दिया।सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।

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