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दिल्ली-NCR में लागू हुआ GRAP का चौथा चरण, राजधानी में इन वाहनों के चलने पर लगा प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रेप का चौथा चरण लागू कर दिया है। इससे पहले चरण पहला, दूसरा और तीसरा लागू हो चुका है। चौथे चरण के तहत प्रतिबंध अभी से लागू हो गए हैं।

 

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दिल्ली में लागू हुए प्रतिबंध

  • दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। सिर्फ आवश्यक सामान ले जाने वाले और सीएनजी वाहनों पर कोई रोक नहीं रहेगी।
  • दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस-4 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर एलसीवी वाहनों को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब तक कि वो इमरजेंसी सेवा या आवश्यक वस्तुओं को न ले जाने वाले वाहन हों।
  • दिल्ली में डीजल के मध्यम माल वाहन और भारी माल वाहक वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, बिजली पारेषण, पाइपलाइनों के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने को कहा है।
  • एनसीआर राज्य सरकारें। और जीएनसीटीडी कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पाठ आयोजित करने पर निर्णय ले सकता है।
  • एनसीआर में कक्षा आठ तक कक्षाए ऑनलाइन मोड पर चलाने के लिए कहा गया है। (सरकारों को इस पर निर्णय लेना है)
  • एनसीआर में सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने को कहा है। (इसमें राज्य सरकारों को निर्णय लेना है)
  • केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर केंद्र सरकार उचित निर्णय ले सकती है।
  • राज्य सरकारें कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और गैर आपातकालीन कमर्शियल गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्या के आधार पर सम-विषम (ऑड-ईवन) आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देने आदि जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं।

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