राजस्थान के बूंदी जिले में 15 साल की नाबालिग से रेप के आरोप में दोषी पाए गए युवक को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल जेल और 35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी नाबालिग का पड़ोसी है, उसने साल 2019 में नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
विशेष लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने शुक्रवार को उन्होंने बताया कि कोर्ट ने गुरुवार दोपहर को चोथामल भील (25) को सजा सुनाई जिस पर आरोप था कि उसने अपने पड़ोस में रहने वाली बच्ची का नवंबर 2019 में बलात्कार किया। दोषी बूंदी जिले के इंदरगढ़ पुलिस थानांतर्गत सुमेरगंजमंडी का रहने वाला है।
मेघवाल ने कहा कि पीड़िता ने भील के विरुद्ध सात नवंबर 2019 को मामला दर्ज कराया था जिसमें उसने जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार भील ने रात में उसे अकेला पाकर दुष्कर्म किया जब बच्ची के माता पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे। मेघवाल ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि भील छत के रास्ते उसके कमरे में आ धमका और उसने कपड़े से उसका मुंह बांध दिया और अलग कमरे में ले जाकर बलात्कार किया।
पीड़िता ने बताया कि किसी तरह उसने मुंह पर बंधे कपड़े को हटाया और चिल्लाई जिससे उसके माता पिता कमरे में आए लेकिन तब तक भील फरार हो चुका था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया।


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