राजस्थान उच्च न्यायालय ने झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ पंचायत समिति में प्रधान पद पर होने वाले उपचुनाव पर एक दिन पहले स्थगन आदेश दे दिया है। सूत्रों के अनुसार काकोड़ निवासी अनिल कुमार डेला ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी जिसमें कहा गया कि पंचायत समित के प्रधान सुभाष पूनिया के विधायक बन जाने के बाद प्रधान पद एवं पंचायत समिति सदस्य का पद रिक्त हो गया था जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने 17 मई को प्रधान पद पर उपचुनाव कराए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया था।
अनिल कुमार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पंचायत समिति सदस्य का चुनाव प्रधान पद के चुनाव से पूर्व करवाया जाए ताकि उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव नोटिफिकेशन पर स्थगन आदेश जारी करते हुए कहा कि चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। जिससे स्पष्ट हो गया कि अब 17 मई को प्रधान पद पर होने वाला उपचुनाव टल गया है।


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