राजस्थान में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसके तहत जिले में आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल नौ जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि, अन्य जगहों पर जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से स्थिति को देखने के बाद फैसला लेंगे।
राज्य के गृह विभाग द्वारा रविवार रात जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एक शादी समारोह में मेहमानों की संख्या क्रमश: 100 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों तक सीमित कर दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। साथ ही, दिशानिर्देशों के अनुसार, शादी समारोह के लिए एसडीएम से कानूनी अनुमति अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, पूजा स्थल खुले रहेंगे, धार्मिक स्थलों पर ‘प्रसाद’, पूजा सामग्री या ‘चादर’ के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन लोगों का डबल-टीका लग चुका है वे मंदिरों में जा सकेंगे और उन्हें हर समय मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
साथ ही विदेश से आने वाले हर यात्री को एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। हर अंतर्राष्ट्रीय यात्री की रिपोर्ट निगेटिव आने तक उसे क्वारंटीन रहना होगा। हालांकि, उनके पास नए दिशानिर्देशों के अनुसार होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन दोनों का विकल्प होगा। राजस्थान ने रविवार को 355 मामले दर्ज किए, जिससे सक्रिय मामले की संख्या 1,572 हो गई। जयपुर में कुल 224 मामले दर्ज किए गए। इससे अब तक का उच्चतम सक्रिय केसलोड 1,012 हो गया।


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