Mahesh Jethmalani on Mamata Banerjee: बंगाल की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, इसलिए मैं राजभवन नहीं जाउंगी और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी।’ उनके इस बयान के बाद से राजनीति गरमा गई है। इस पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि ममता बनर्जी का बर्ताव माफ़ करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव आयोग द्वारा चुनाव को प्रमाणित कर दिए जाने के बाद, मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री नहीं रह जाती। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे इस्तीफा नहीं देतीं, तो उन्हें लात मारकर हटाओ।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इंकार करती है, तो उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर वो जबरन मुख्यमंत्री के पद पर बनी रहती हैं, तो राज्यपाल पुलिस फाॅर्स की मदद से उन्हें हटाने की कार्रवाई कर सकते हैं।
Mamata Banerjee Refuses to Resign: मैं इस्तीफा नहीं दूंगी- ममता बनर्जी
ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि “हम चुनाव हारे नहीं है, हमें हराया गया है।” उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसी को भी परेशान नहीं किया, लेकिन भाजपा पिछले तीन दिनों से हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि “अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी. मैं सड़कों पर लौटूंगी।” ममता ने आखिरी में जाते-जाते कहा कि “मैं हारी नहीं हूं, इसलिए मैं राजभवन नहीं जाउंगी। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी।’
Mahesh Jethmalani on Mamata Banerjee: “हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग से थी”

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर 100 सीटें चुराने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि जब वह काउंटिंग सेंटर पहुंची, तो उनके साथ वहां मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग से थी।
Refusal to Resign: अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती, तो क्या होगा?
ऐसे में कहीं न कहीं ममता बनर्जी का ये रुख बंगाल में संवैधानिक संकट को जन्म दे सकता है। जानकरों के मुताबिक, अगर वह इस्तीफा देने से मना करती हैं, तो संविधान के तहत गवर्नर उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने अधिसूचना और जनादेश जारी कर दिया है।
वरिष्ठ वकील का कहना है कि विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्यपाल उसे भंग कर सकते हैं। बंगाल की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल कल गुरुवार, 7 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती, तो कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि गवर्नर सदन और सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। उनका कहना है कि जनादेश भी समाप्त हो चुका है।
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