केरल के कोच्चि में उस वक्त हंगामा मच गया जब बुर्का पहने एक शख्स महिला टॉयलेट में घुस गया। यह शख्स इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स की पढ़ाई के दौरान टॉयलेट में घुसकर महिलाओं का वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। फोन उसके पास था। कोच्चि के मशहूर लुलु मॉल में हुई घटना से लोगों में आक्रोश बेहद गरमाया हुआ है।

मॉल सुरक्षा कर्मचारियों के सुझाव पर, आरोपी को कोच्चि पुलिस ने हिरासत में लिया। अभिमन्यु, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग स्नातक, प्रतिवादी का नाम है। संदिग्ध को पुलिस पकड़ रही है। कोर्ट ने उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश जारी किया था।
कौन कौन सी धाराओं के तहत मिलेगी सज़ा
पुलिस द्वारा आरोपी अभिमन्यु के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए धारा 354 (सी) (बातचीत करना), 419 (प्रतिरूपण), और आईटी अधिनियम की धारा 66 ई का उपयोग किया जाता है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस व्यक्ति ने पहले भी ऐसी हरकत की है या नहीं।
पुलिस ने बताई सच्चाई

पुलिस के मुताबिक, महिला टॉयलेट में जाने के बाद उसने अपना फोन एक बॉक्स में रख दिया। उसने फोन दरवाजे के पास रखा और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। जब सुरक्षा गार्डों को लगा कि उसका व्यवहार अजीब है तो उन्होंने पुलिस को सतर्क कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर मामले का वीडियो वायरल हो गया है। साथ ही पुलिस ने अभिमन्यु का फोन और बुर्का भी जब्त कर लिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या वह पहले भी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है।


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