Punjab: सोशल मीडिया पर लगातार अपराध बड़ता जा पहा है। लेकिन महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर बढ़ रहे साइबर अपराध के मामले के खिलाफ लोगों ने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष उठाया। याचिका में मांग की गई है कि इन अपराधों पर लगाम लगाने और तंत्र विकसित करने की जरूरत है।
Highlights
- महिलाओं के प्रति बढ़ रहे साइबर अपराध पर याचिका दर्ज
- हाईकोर्ट ने कहा- अपराध पर रोकथाम जरूरी
- सोशल मिडिया को अपडेट करने की आवश्यकता
सोशल मीडिया पर बढ़ता साईबर क्राइम
सोशल मीडिया पर महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को डालने से जुड़े साइबर अपराधों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर विषय बताते हुए कहा कि इसे रोकना बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा यह एक अहम विषय है। इसलिए स पर जल्द से जल्द प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऐसे में याची उन सुझावों के साथ सामने आए जिनके माध्यम से इस समस्या का हल निकाला जा सके।
हाईकोर्ट में दर्ज याचिका
मंगलवार को याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी निखिल सर्राफ ने हाईकोर्ट को बताया कि तकनीक और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही लगातार सोशल मीडिया व इंटरनेट पर महिलाओं के प्रति साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। इन पर लगाम लगाने के लिए तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी करना आवश्यक है।
शिकायतकर्ता को दिया जाए विकल्प
हाईकोर् ने आगे कहा कि महिलाओं के प्रति साइबर अपराधों के मामलों का निपटारा करने के लिए साइबर क्राइम सेल में विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके साथ ही जितनी तेजी से आपत्तिजनक वीडियो वायरल होती है, उतनी ही तेजी से उसे हटाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा साइबर क्राइम की शिकायत लेकर जाने वाली महिला या लड़की के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वह अपनी शिकायत पुरुष जांच अधिकारी को सौंपना चाहती है या महिला।
सोशल मिडिया को अपडेट करने की है जरूरत
इसके साथ ही ऐसे मामलों में शिकायत के बाद सौंपी गई सामग्री के पुलिस अधिकारियों के पास से लीक होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सोशल मीडिया से ऐसे सामग्री को तुरंत हटाने के लिए सोशल मिडिया को अपडेट करना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया पर महिलाओं का आत्मसम्मान बरकरार रखा जा सके।
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