IAS रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत! गैर-जमानती वारंट पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

IAS रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत! गैर-जमानती वारंट पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समन के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुई इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समन के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुई और उनके इस कृत्य को कोर्ट ने अवमानना ​​​​मानते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है, यानी पुलिस आईएएस माहेश्वरी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। 
SC ने आईएएस रितु माहेश्वरी को लगाई फटकार 
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को हाई कोर्ट की अवमानना मामले में फटकार लगते हुए कहा था कि आप आईएएस अधिकारी हैं और सभी नियमों को जानती हैं। सीजेआई एनवी रमना ने नारजगी जताते हुए कहा कि आए दिन अधिकारीयों दौरा हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है। निर्देशों का पालन ना करना दिनचर्या में शामिल हो गया है? हर रोज कोई ना कोई अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह सब क्या हो रहा है?  
जानें पूरा मामला?
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईएएस रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, क्योंकि वह भूमि अधिग्रहण से जुड़े अदालती अवमानना ​​​​मामले में अदालत के सामने पेश नहीं हुई थीं। हाई कोर्ट ने गुरुवार को मनोरमा कुच्छल और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर अवमानना ​​​​याचिका में आदेश पारित किया, जिनकी भूमि 1990 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) द्वारा अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + five =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।