दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को केन्द्र से पूछा कि अदालत के पिछले आदेशों के बावजूद राजस्थान सरकार ने रोके गए चार क्रायोजेनिक टैंकर क्यों नहीं छोड़े। ये क्रायोजेनिक टैंकर दिल्ली के लिए थे और इनका इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों के इलाज में किया जाना है।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 26 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि इन टैंकरों को छोड़ दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि इस आश्वासन को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। अदालत ने केन्द्र को तीन मई को उसके आदेश पर अमल करने के लिये कहा।
अवकाश के दिन विशेष सुनवाई कर रही पीठ ने पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे कार्यवाही शुरू की, जो अभी भी जारी है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अस्पतालों को कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की हुई कमी से सीख लेकर इस जीवन रक्षक गैस का उत्पादन करने वाले संयंत्र स्थापित करने चाहिए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि कुछ अस्पताल व्यावसायिक पहलुओं पर गौर करते हुए ऑक्सीजन संयंत्र जैसी चीजों पर पूंजीगत निवेश घटा देते हैं जबकि अस्पतालों के लिए खासतौर पर बड़े अस्पतालों के लिए यह आवश्यक है।
पीठ ने कहा, ‘‘ ऑक्सीजन संयंत्र आवश्यक है और उनके पास यह नहीं होना गैर जिम्मेदाराना है।’’ अदालत ने कहा, ‘‘आपको (अस्पतालों को) अपने अनुभवों से भी सीखना चाहिए और संयंत्र स्थापित करने चाहिए।’’ न्यायालय ने यह टिप्पणी छुट्टी के दिन दिल्ली में ऑक्सीजन और कोविड-19 संबंधी अन्य समस्याओं को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की।