छत्तीसगढ़ में मुस्लिम से हिन्दू बने व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को उसके माता-पिता के कब्जे से आजाद कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और याचिका की प्रति राज्य सरकार के महाधिवक्ता को देने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा, ‘‘छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रतिवादी नंबर 4, अशोक कुमार जैन की बेटी अंजलि जैन को 27 अगस्त, 2018 को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाता है।’’
पीठ ने अदालत के अधिकारियों को इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया। दरअसल, हिंदू बनकर आर्यन आर्य (33) नाम अपना चुके मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सिद्दीकी ने कहा है कि उसने उसकी पत्नी (23) के परिवार को उसे मुक्त करने का आदेश देने से इनकार कर गलती की है। उसने कहा कि उसकी और उसकी पत्नी की जान पर खतरा है। उसकी पत्नी को उसके माता-पिता उसकी मर्जी के विरुद्ध स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हैं।
उसे भी उसकी पत्नी के घरवाले और समाज के कुछ अन्य कट्टरपंथी तत्व धमकी दे रहे हैं। उसने कहा कि उसकी पत्नी ने हाई कोर्ट में कहा कि वह 23 साल की है और बालिग है तथा अपनी मर्जी से उसने उससे शादी की है। हाई कोर्ट ने उसे अपने माता-पिता के साथ रहने या छात्रावास में उसके रहने का इंतजाम कराने का निर्देश दिया। दोनों ने 25 फरवरी, 2018 को रायपुर में एक आर्य समाज मंदिर में शादी की थी।