भभुआ : विशेष न्यायाधीश उत्पाद सह एडीजे चतुर्थ कैमूर (भभुआ) पांडे ऋषिकांत सिन्हा की अदालत में कुदरा थाना क्षेत्र के चिलबिली गांव के पुन्ना बिन्द के पुत्र टेंगर बिन्द को धारा 30 (ए) के तहत दस वर्ष की सजा तथा एक लाख रुपये जुर्माना या उत्पाद अधिनियम की धारा 38 (1) में आठ वर्ष की सजा सुनायी गयी। दोनों सजायें साथ साथ चलेगी।
सूचक एसआई नागेन्द्र पासवान ने प्राथमिकी में कहा है कि पूर्व सूचना के आधार पर चिलबिली गांव के खलिहान में पुआल की ढेर में छुपाकर रखा गया। 200 एमएल के 460 पाउच देशी शराब बरामद किया गया। पुलिस को देख अभियुक्त गांव से फरार हो गया। जिसे घटना के चार माह बाद पुलिस ने मुखवीर के इशारे पर टेंगर बिन्द को गिरफ्तार किया। उक्त फैसले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक उद्यम नारायण सिंह ने दी।
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