5000 Fine for Delhi Metro Rule Violations: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने मेट्रो में अनुशासन बनाए रखने के लिए जुर्माने की राशि में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। नए प्रस्ताव के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर अब अधिकतम जुर्माना 5000 रुपये तक लगाया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों के व्यवहार में सुधार लाना और यात्रा को अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाना है। प्रस्तावित नियमों के तहत मेट्रो कोच में लिखावट करना, ट्रेन के फर्श पर बैठना, थूकना, झगड़ा करना और अव्यवस्थित व्यवहार करना अब महंगा पड़ सकता है।
खासतौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में पुरुषों के प्रवेश पर सख्ती बढ़ा दी गई है और इस उल्लंघन पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह बदलाव मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 में संशोधन के तहत प्रस्तावित है, जिसे जन विश्वास (विधियों में संशोधन) विधेयक, 2026 के अंतर्गत लाया गया है। इस विधेयक को लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा पेश किया गया।
जुर्माना 2500 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव
नए प्रस्ताव के अनुसार, नशे की हालत में यात्रा करने, आपत्तिजनक सामान ले जाने या उपद्रव करने पर जुर्माना वर्तमान 500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये तक किया जा सकता है। इसके अलावा, कानूनी प्रावधानों को अद्यतन करते हुए भारतीय दंड संहिता, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 के संबंधित प्रावधानों को लागू करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
डीएमआरसी का मानना है कि इन सख्त नियमों से मेट्रो में अनुशासन और स्वच्छता बेहतर होगी। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों को नियमों का पालन पहले से अधिक गंभीरता से करना होगा, अन्यथा उन्हें भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।
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