Delhi EV Draft Policy: दिल्ली सरकार ने शनिवार को नई ईवी ड्राफ्ट नीति को लोगों और संबंधित पक्षों की राय के लिए सार्वजनिक कर दिया। इस प्रस्तावित नीति पर सुझाव देने के लिए सभी हितधारकों को 30 दिन का समय दिया गया है, जिसके बाद पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा। नीति को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित दिल्ली ईवी ड्राफ्ट नीति 2026 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजधानी में स्वच्छ, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रस्तावित है। इस नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन, कर छूट, अनिवार्य प्रावधान और अवसंरचना विकास पर विशेष जोर दिया गया है। 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो और 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक चलेंगी।
DBT से मिलेगी सीधी सब्सिडी: दोपहिया वाहनों पर ₹30,000 तक का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत सभी खरीद प्रोत्साहन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सीधे दिया जाएगा। इसमें वे व्यक्ति, स्वामित्व फर्म, एजेंसियां और कंपनियां शामिल होंगी जो दिल्ली के निवासी हैं और जिनके वाहन दिल्ली में पंजीकृत हैं। लाभार्थी परिवहन विभाग के तय किए गए सिस्टम के जरिए सीधे सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए एक्स शोरूम कीमत 2.25 लाख रुपए तक तय की गई है। ऐसे वाहनों पर सब्सिडी तीन चरणों में दी जाएगी। पहले साल 10,000 रुपए प्रति किलोवाट-घंटा (अधिकतम 30,000 रुपये), दूसरे साल 6,600 रुपए प्रति किलोवाट-घंटा (अधिकतम 20,000 रुपये) और तीसरे साल 3,300 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा (अधिकतम 10,000 रुपये) तक का प्रोत्साहन मिलेगा।
तीन पहिया और माल ढुलाई गाड़ियों को मिलेगी भारी छूट
तीन पहिया और माल वाहनों को भी बढ़ावा रेखा गुप्ता ने बताया कि इलेक्ट्रिक तीन पहिया (एल5एम श्रेणी) वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहले साल 50,000 रुपये, दूसरे साल 40,000 रुपये और तीसरे साल 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, इलेक्ट्रिक चार पहिया माल वाहनों (एन1 श्रेणी) पर पहले साल एक लाख रुपये, दूसरे साल 75,000 रुपए और तीसरे साल 50,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक तीन पहिया (एल5एम श्रेणी) वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहले साल 50,000 रुपए, दूसरे साल 40,000 रुपये और तीसरे साल 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, इलेक्ट्रिक चार पहिया माल वाहनों (एन1 श्रेणी) पर पहले साल एक लाख रुपये, दूसरे साल 75,000 रुपये और तीसरे साल 50,000 रुपये का प्रोत्साहन तय किया गया है।
पुराने वाहन हटाकर नई ईवी खरीदने पर ₹1 लाख तक की अतिरिक्त बचत
पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन रेखा गुप्ता ने बताया कि स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के तहत पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने पर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 10,000 रुपए, तीन-पहिया पर 25,000 रुपए, गैर-परिवहन इलेक्ट्रिक कारों पर 1 लाख रुपये और चार पहिया माल वाहनों पर 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए जरूरी है कि अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर से प्रमाणपत्र मिलने के छह महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी जाए। यह सुविधा दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे पुराने वाहनों पर लागू होगी। इलेक्ट्रिक कारों के मामले में यह लाभ केवल पहले एक लाख पात्र आवेदकों को मिलेगा और कार की एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।


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