एपस्टीन विवाद में हरदीप पुरी को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने विवादित कंटेंट को 24 घंटे में हटाने का दिया आदेश

Delhi High Court On Hardeep Puri

Delhi High Court On Hardeep Puri: एपस्टीन विवाद में Hardeep Singh Puri को बड़ी राहत मिली है। Delhi High Court ने आदेश दिया कि उनसे जुड़ा विवादित कंटेंट 24 घंटे के भीतर हटाया जाए। कोर्ट के इस फैसले को पुरी के लिए अहम कानूनी जीत माना जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सोशल मीडिया पर मौजूद उस “झूठे” और “मानहानिकारक” कंटेंट को हटाने की मांग की थी, अब इस मामले में उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

अपडेट जारी…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Make Punjab Kesari Your Trusted News Source

Related Posts

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।