MCD Mayor Election 2026: दिल्ली नगर निगम में महापौर और उप-महापौर के चुनाव के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। गुरुवार को निगम सचिव कार्यालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इसी दिन स्थायी समिति के तीन रिक्त पदों के लिए भी चुनाव कराया जाएगा। सभी चुनाव निगम की साधारण अप्रैल बैठक के दौरान अरुणा आसफ अली सभागार, सिविक सेंटर में दोपहर 2 बजे से होंगे। जारी अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (संशोधित-2022) के प्रावधानों के तहत हर वर्ष निगम की पहली बैठक में महापौर और उप-महापौर का चुनाव किया जाता है। वर्तमान कार्यकाल के पांचवें वर्ष में यह चुनाव आयोजित किया जा रहा है।
नामांकन प्रक्रिया और समय सीमा निर्धारित
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि महापौर और उप-महापौर पद के लिए इच्छुक प्रत्याशी “प्रपत्र-1” के माध्यम से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र पर प्रत्याशी के अलावा दो पार्षदों के प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया 23 अप्रैल तक निर्धारित की गई है। प्रत्याशी किसी भी कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच निगम सचिव कार्यालय में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह स्थायी समिति के तीन सदस्यों के चुनाव के लिए भी प्रक्रिया तय की गई है। अधिसूचना के अनुसार, समिति के तीन सदस्य मोहिनी (वार्ड 218), मोहम्मद आमिल मलिक (वार्ड 246) और पंकज लूथरा (वार्ड 216) के सेवानिवृत्त होने से रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं।
स्थायी समिति का चुनाव और नियमावली
इन पदों को भरने के लिए भी 29 अप्रैल को निगम की बैठक में चुनाव कराया जाएगा। स्थायी समिति के लिए उम्मीदवारों को प्रपत्र-2 में नामांकन दाखिल करना होगा, जिस पर प्रत्याशी के साथ दो अन्य पार्षदों के हस्ताक्षर प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में आवश्यक होंगे। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। निगम सचिव कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी चुनाव दिल्ली नगर निगम (प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) विनियम, 1958 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही, किसी भी प्रत्याशी को बैठक में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपना नाम वापस लेने की अनुमति होगी। एक अन्य आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 29 अप्रैल को होने वाली निगम की साधारण बैठक में महापौर, उप-महापौर और स्थायी समिति के तीन सदस्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। यह आदेश महापौर के निर्देश पर जारी किया गया है।


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