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पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर पाएँगे असम के सरकारी कर्मचारी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी सरकार की मंजूरी के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता है। असम सरकार के कर्मचारी के रूप में, हमारे सेवा नियम के दृष्टिकोण से, वह दूसरी शादी करने का हकदार नहीं है। हालाँकि, यदि कोई धर्म आपको ऐसा करने की अनुमति देता है, तो भी नियम के अनुसार, आपको राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी ।

 

यह आपको दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद, दो पत्नियाँ पेंशन के मुद्दों पर एक-दूसरे से लड़ती हैं और हमें उन्हें निपटाने में बहुत मुश्किल होती है, उन्होंने यह भी कहा कि यह नियम पहले भी था, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया, अब, हमने इसे लागू करने का निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा द्वारा 20 अक्टूबर को जारी आदेश में सभी सरकारी कर्मचारियों को यह बात बताई गई है। यह टिप्पणी सितंबर में राज्य विधानसभा में एक कानून लाने की सरकार की घोषणा की पृष्ठभूमि में आई है जो बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगी।

बहुविवाह एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह करने की प्रथा है। उस वक्त असम के सीएम ने कहा था कि सरकार ने बहुविवाह बिल पर 149 लोगों से सुझाव लिए थे और 146 लोगों ने इसका समर्थन किया है, असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और झूठी पहचान के आधार पर अंतर-धार्मिक विवाह, काजियों की भूमिका जैसे अन्य संबंधित मुद्दों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उचित कानून का मसौदा तैयार करने के लिए असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया।

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