विद्युत उपभोक्ताओं के लिये नेशनल लोक अदालत 9 मार्च को - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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विद्युत उपभोक्ताओं के लिये नेशनल लोक अदालत 9 मार्च को

धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 9 मार्च को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण समझौते से निराकृत किये जाएंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।

कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में लोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।

 कंपनी ने निर्णय लिया है कि धारा 135 और 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, का प्री-लिटिगेशन से निराकरण के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।

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