अशोक गहलोत ने चिदंबरम को जमानत देने के SC के फैसले का किया स्वागत

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न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को जमानत दी। वह 105 दिन तक जेल में रहे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बुधवार को स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार सच की जीत हुई। कोर्ट के फैसले के बाद गहलोत ने ट्वीट किया,’ मैं पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को जमानत देने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। अंतत: सत्य की जीत हुई।” 


न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को जमानत दी। वह 105 दिन तक जेल में रहे। कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया में धनशोधन से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही 105 दिन बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। 

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न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ चिदंबरम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत मंजूर करने का निर्णय लिया। 

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