उत्तर प्रदेश में दो लाख से अधिक नगदी लेकर चलने पर लगी पाबन्दी

Summary :

उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने दो लाख रूपये अथवा अधिक की नगद राशि लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है

उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने दो लाख रूपये अथवा अधिक की नगद राशि लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से दो लाख रूपए या इससे अधिक नकदी पायी जाती है, और उससे संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो यह माना जाएगा कि इस धनराशि को मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए वह व्यक्ति ले जा रहा था तथा ऐसी हालत में उस धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ संबंधित प्राविधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई की सूचना आयकर विभाग को भी दी जायेगी। 
निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए तैयारियों को तेज 
2 लाख से ज्यादा कैश लेन-देन पर रोक लगाने की तैयारी, लगेगा 100 फीसदी  जुर्माना - government cuts maximum cash transaction limit to two lakh  rupees - AajTak
जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया गया है। चुनाव से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण भी शुरू किया जा रहा है साथ ही अनधिकृत गतिविधियों पर छापे की कार्रवाईऊ भी की जा रही है।  

Desk Team