FIR on Abhishek Banerjee : बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद राजनीतिक हलचल रुक नहीं रही है. नई अपडेट है कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बिधाननगर उत्तर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.
जानकारी के अनुसार उन पर चुनाव से पहले भड़काऊ बयान देने, डीजे बजाने पर टिप्पणी करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयान जारी करने के आरोप हैं.
बता दें यह बंगाल के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार द्वारा शिकायत की गई है. जिसके आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. बंगाल पुलिस द्वारा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज की गई यह संभवतः पहली एफआईआर है.
गैर जमानती समेत 3 धाराएं लगीं

बता दें, आरोपों के आधार पर इनमें BNS की 3 धाराएं डाली गई हैं जो – धारा BNS 192, BNS 196 (गैर-जमानती) और BNS 351/2 (गैर-जमानती). इसके अलावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की दो धाराएं भी लगाई गई हैं.
दंगा भड़काने का आरोप
धारा 196: गैर-जमानती; विभिन्न समूहों के बीच सद्भाव भंग करके घृणा फैलाना
धारा 351/2: गैर-जमानती; मौत का भय पैदा करना और धमकियों के जरिए मानवीय गरिमा और सद्भाव को ठेस पहुंचाना
धारा 353(1)(c): जमानती; झूठे या भ्रामक बयान और अफवाहें फैलाना
हालांकि, इस संबंध में पार्टी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है. राज्य में सरकार बदलने के बाद TMC अपने सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गई है.
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