पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोष खाना मामले में सजा हो गई है। जहां उन्हें अटक जेल की सी कैटेगरी की बैरक में रखा गया था। जिसकी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जीना मुश्किल हो चुका है। और यही एक वजह थी की इमरान खान ने अपने वकीलों से कहा कि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। क्योंकि यहां पर दिन के समय मक्खियां रहती है और रात के समय कीट पतंगे रहते हैं जिसने उनका जीवन जीना दुश्वार कर दिया था। और इसी सिलसिले में इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत सुनने को मिली है। चलिए जानते हैं की अब इमरान खान को किस तरह जेल में रखा जाएगा?
नमाज़ अदा करने के लिए मुहैया होगी चटाई
इमरान खान के लगातार न्यायालय से गुहार लगाने के बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार के दिन अटक जेल प्रशासन को येआदेश दिया है की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को ज़रूरत मंद मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया की इमरान खान को अपने दोस्तों और परिवार वालों से कानून के मुताबिक मिलने की इजाजत दी जाए। बता दें की इमरान खान को नमाज़ अदा करने वाली चटाई के साथ-साथ कुरान का अंग्रेजी प्रारूप भी मुहैया कराया जाएगा।
इमरान खान ने करि थी ये मांगे
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने वकीलों से कहा था की उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है। वहीं इमरान खान ने अपने वकीलों से कहा था की उन्हें उनकी अपनी कानूनी टीम, के साथ-साथ परिवार के सदस्यों, चिकित्सक फैसल सुल्तान और राजनीतिक सहयोगियों को उनसे मिलने के लिए आने की इजाज़त दी जाए। बता दें की कोर्ट के आदेश में यह कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान जेल नियमावली,1978 तहत साड़ी सुविधाएं मुहैय्या कराई जाए।