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PFI के खिलाफ एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस, 60 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) पर टेरर फंडिंग, देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देना समेत कई मामलों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के नेतृत्व में विभिन्न एजेंसियों की टीम द्वारा बृहस्पतिवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) पर  टेरर फंडिंग, देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देना समेत कई मामलों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन किया। इस कड़ी में महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर रहे 41 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकरी दी। 
जानिए ! किन धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज 
बिना अनुमति प्रदर्शन करने, सड़क बाधित करने और गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने के मामले में पुलिस ने 60 से अधिक लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं-141, 143, 145, 147, 149 (सभी गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने से संबंधित), धारा-341 (गलत तरीके से रोकने) , धारा-188 (लोकसेवक के आदेश की अवहेलना) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बंडगार्डन थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रताप मनकर ने यह जानकारी दी।गौरतलब है कि जांच एजेंसियों ने एक साथ 15 राज्यों में छापेमारी कर इसके 100 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। 

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