अम्बाला : अंबाला के समीपवर्ती छोटा त्रिलोकपुर रायपुररानी आश्रम के कलयुगी स्वामी लक्ष्य आनंद को 2 नाबालिग बच्चियों से दुराचार के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच के बाद आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया जहां से अदालत ने उसे जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। कलयुगी स्वामी लक्ष्य आनंद के खिलाफ महिला थाना में 28 जनवरी 2020 को आईपीसी की धारा 376 (2 एन) और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया गया था।
कलयुगी स्वामियों की सूची में अपना नाम भी जुड़वाने वाले अम्बाला के समीपवर्ती छोटा त्रिलोकपुर रायपुररानी के आश्रम के इस स्वामी पर आरोप है कि अपने परिवार के संग आई 2 नाबालिग बच्चियों से कलयुगी स्वामी लक्ष्यानंद ने 3 दिन तक मुंह काला किया। इन 2 पीड़ित नाबालिग बच्चियों में से 1 की शिकायत पर महिला पुलिस स्टेशन में स्वामी लक्ष्यानंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2 एन) और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज कर लिया गया।महिला पुलिस को दी शिकायत में 14 वर्षीय पीड़ित नाबालिग बच्ची ने अपनी आप बीती सुनाते हुए खुलासा किया कि उनका परिवार बद्दी हिमाचल से 25 जनवरी2020 को स्वामी लक्ष्यानंद के आश्रम छोटा त्रिलोकपुर रायपुररानी में आया था। उनके साथ उनके दो भाई भी स्वामी लक्ष्यानंद के आश्रम में आए थे।
स्वामी लक्ष्यानंद ने उनके दोनों भाईयों और उन्हें अलग अलग कमरे में रखा था । 14 वर्षीय इस पीड़ित नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया कि 3 दिन तक स्वामी लक्ष्यानंद उसके तथा 13 वर्षीय दूसरी बच्ची के साथ गलत काम करता रहा। स्वामी लक्ष्यानंद ने उन्हें कहा कि अगर यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
जब स्वामी लक्ष्यानंद को लगा कि हम यह बात किसी को नहीं बताएंगे तो उसने हमें घर वापिस जाने दिया। इस पीड़ित नाबालिग बच्ची ने स्वामी लक्ष्यानंद पर एक और गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया कि स्वामी लक्ष्यानंद ने हमारे साथ इससे एक महीना पहले भी गलत काम किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला पुलिस ने इस पीड़ित नाबालिग 14 वर्षीय बच्ची का बयान दर्ज करने के बाद स्वामी लक्ष्यानंद के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी। स्वामी लक्ष्यानंद को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल करवाया और पूछताछ के बाद आज अदालत में पेश किया जहां से उसे जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।