नयी दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत परिसर में स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के मामले में शनिवार को इस्लामिक स्टेट के नौ और गुर्गों को दोषी करार दिया।
अदालत ने आईएस के जिन गुर्गों को दोषी करार दिया, उनमें मोहम्मद नफीस खान, अबु अनास, नजमुल हुडा, मोहम्मद अफजल, सुहैल अहमद, मोहम्मद ओबेदुल्ला खान, मोहम्मद अलीम, मुफ्ती अब्दुस समी कासमी और अमजद खान शामिल है। अदालत इन सभी को 22 सितंबर को सजा सुनाएगी।
इन सभी के खिलाफ एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 125 तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 18, 18 बी तथा 39 के तहत नौ दिसंबर 2015 को मामला दर्ज किया था।