नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार से उड़ानों को दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि सोमवार से ही घरेलू यात्रियों के लिए भी विमान सेवा की शुरुआत की गई है। नियमित यात्री उड़नों की तरह चार्टर्ड फ्लाइट के यात्रियों के लिए भी आरोज्ञ सेतु ऐप का इस्तेमाल या स्वघोषणा अनिवार्य किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर चार्टर्ड फ्लाइट के यात्रियों के लिए दिशा-निर्देश तय किये हैं। इसमें कहा गया है कि कॉम्पेटिबल फोन होने पर यात्रियों के लिए आरोज्ञ सेतु ऐप का इस्तेमाल आवश्यक होगा। ऐप में हरा संकेत आने पर ही उन्हें हवाई अड्डे पर बोर्डिंग के लिए जाने दिया जायेगा। चौदह वर्ष से कम के यात्रियों को इससे छूट दी गयी है। यदि फोन ऐप के लिए कॉम्पेटिबल नहीं है तो यात्रियों को स्वघोषणा करनी होगी कि वे कंटेनमेंट जोन में नहीं रह रहे हैं तथा कोविड-19 के मरीज नहीं पाये गये हैं। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि वे कोविड-19 के लक्षणों से मुक्त हैं।उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि यात्री को विमान के रवाना होने से कम से कम 45 मिनट पहले हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट या हेलीपैड पर पहुंचाना चाहिए।
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दिशानिर्देश में कहा गया, ‘‘ संक्रमण के सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना कर रहे लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।’’ हालांकि, यह परामर्श एयर एंबुलेंस के मामले में लागू नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि नियामक नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा घरेलू उड़ानों के लिए तय टिकटों की अधिकतम कीमत का नियम चार्टर्ड उड़ानों पर लागू नहीं होगा।
दिशानिर्देश में कहा गया, ‘‘हवाई यात्रा का किराया परिचालक और यात्रियों की आपसी सहमति पर निर्धारित होगा।’’इनके अलावा बाकी नियम नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घरेलू व्यावसायिक उड़ानों के लिए यात्रियों और परिचालकों के लिए जारी दिशानिर्देश के अनुरूप ही होंगे। गौरतलब है कि करीब दो महीने के बाद सोमवार को घरेलू यात्री विमान सेवा की शुरुआत हुई और पहले दिन कुल 532 उड़ानों का परिचालन किया गया।