सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले की सुनवाई करते हुए खाप पंचायत पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से दो व्यस्कों की शादी को तोड़ने या किसी तरह से नुकसान पहुंचाना अवैध होगा। ऑनर किलिंग मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऑनर किलिंग को IPC में हत्या के अपराध के तहत कवर किया जाता है। साथ ही ऑनर किलिंग को लेकर लॉ कमिशन की सिफारिशों पर विचार हो रहा है।
इस संबंध में 23 राज्यों के विचार प्राप्त हो चुके हैं। अभी छह राज्यों के विचार आने बाकी हैं। एनजीओ शक्ति वाहिनी द्वारा खाप पंचायत के खिलाफ दायर याचिका में ऑनर किलिंग को खत्म करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से मांग की जा रही थी। बता दें कि कोर्ट को यह तय करना था कि खाप पंचायत व अन्य को लेकर कानून आने तक कोई गाइडलाइन जारी हो या नहीं।
लेकिन केंद्र ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट सभी राज्यों को हर जिले में ऑनर किलिंग को रोकने के लिए स्पेशल सेल बनाने के निर्देश जारी करे। अगर कोई युगल शादी करना चाहता है और उसे जान का खतरा है तो राज्य उनके बयान दर्ज कर कार्रवाई करे। केंद्र ने कहा कि वो खाप पंचायत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा।
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