HC on Rahul Gandhi Duel Citizenship : लखनऊ हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, बता दें, हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है.
बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज इस मामले में सुनवाई हुई. ये मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था.
बता दें, इस मामले में अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं. हाईकोर्ट का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब संसद में हंगामा चल रहा है. इसके अलावा राहुल गांधी कई मामलों से घिरे हुए हैं. ऐसे में विपक्षी नेता राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं.
क्या है मामला
बता दें, राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उनके पास दोहरी नागरिकता है, आरोपी है कि भारत के अलावा उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है.
इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका डाली हुई है. भारतीय संविधान के नियमों में दोहरी नागरिकता कानूनन जुर्म है. इसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुनवाई के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
क्या कहता है कानून
भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 9 के तहत स्वतः समाप्त हो जाती है।
विदेशी नागरिकता मिलने के बाद भारतीय पासपोर्ट का उपयोग करना या छिपाकर रखना पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है।
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