अमरावती, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने पर बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि वर्षों से, जस्टिस गिल ने एक प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट कानूनी करियर बनाया है, जिसमें उन्होंने सिविल, आपराधिक और संवैधानिक कानूनों से जुड़े विभिन्न मामलों को कुशलता से संभाला है और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए गहरा सम्मान अर्जित किया है। मैं न्यायमूर्ति लिसा गिल को कानून के शासन को बनाए रखने और ज्ञान तथा ईमानदारी के साथ न्याय प्रदान करने में एक सफल, प्रेरणादायक और प्रभावशाली कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बुधवार को जस्टिस लिसा गिल की आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।
केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पोस्ट में बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति को यह प्रसन्नता है कि वे न्यायमूर्ति लिसा गिल, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, को 25.04.2026 से प्रभावी रूप से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करती हैं।
जस्टिस गिल के पास कानूनी क्षेत्र में लगभग 36 वर्षों का अनुभव है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 11 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य शामिल है।
वे 25 अप्रैल से मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगी, क्योंकि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर 24 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 फरवरी को जस्टिस गिल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। उस समय वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थीं।
पिछले महीने, जस्टिस गिल को नए नीति के तहत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था, जो संभावित मुख्य न्यायाधीशों के समय से पहले स्थानांतरण से संबंधित है।
–आईएएनएस
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