आरटीओ ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में पोर्श 911 स्पोर्ट्स कार के मालिक पर 9.8 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। यह मामला गुजरात के अहमदाबा का है। अहमदाबाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ ने बीते शुक्रवार वैध दस्तावेज और नंबर प्लेट ना होने की वजह से कार मालिक का जुर्माना किया। इस बात की पुष्टि खुद पुलिस ने दी। बीते शुक्रवार 29 नवंबर को ट्विटर पर ट्वीट करके अहमदाबाद पुलिस ने इस बात की के बारे में बताया।
जुर्माना लगाया 9.8 लाख रूपए का
पुलिस ने अपनी ट्विटर पोस्ट में लिखा, अहमदाबाद वेस्ट में रुटीन चेकिंग के दौरान पोर्श 911 को पीएसआई एमबी विरजा ने कार काे पकड़ा। नंबर प्लेट और वैध दस्तावेज इस कार के पास नहीं थे। हिरासत में कार को लिया गया और 9 लाख 80 हजार का जुर्माना इस कार पर भी लगाया। बता दें कि 2 करोड़ से ज्यादा इस कार कीमत बताई गई है।
कार्रवाई की गई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत
इस मामले में पुलिस उपायुक्त तेजस पटेल ने कहा कि बुधवार 28 नवंबर को कार के पास नंबर प्लेट नहीं दी जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने अहमदाबाद में हेलमेट चौराहा पर सिल्वर कार को रोक दिया था। जब कार चालक से पूछताछ की गई तो उसमें पता चला कि उसके पास वैध दस्तावेज भी नहीं थे।
During a routine checking in Ahmedabad West. Porsche 911 was caught by PSI MB Virja. The vehicle had No Number Plate and Valid Documents. Vehicle detained and slapped fine of Rs. 9 Lakh 80 Thousand (9,80,000 INR). #AhmedabadPolice #Rules4All pic.twitter.com/runtd5k8dX
— Ahmedabad Police (@AhmedabadPolice) November 29, 2019
उसके बाद उस कार को हिरासत में लिया और उस पर आरटीओ ने मेमो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जारी कर दिया। मेमो का मतलब होता है कि आरटीओ के पास उन्हें जुर्माना जमा कराना है और रसीद लेकर ही अपनी कार वापस लेने आनी है।
जुर्माना लगाया गया आरटीओ द्वारा
उन्होंने कहा कि परिवहन अधिकारियों ने कार पर सभी बकाया,टैक्स और जुर्माने की गणना की और उस पर 8.8 लाख रूपए का जुर्माना लगाया। इस बारे में पुष्टि हमें उन्होंने ही दी। कार काे वापस तभी किया जाएगा जब वह जुर्माना देंगे और उसकी रसीद दिखाएंगे। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने नहीं बल्कि आरटीओ ने यह जुर्माना लगाया है।