राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आये हिंदुओं के दीर्घावधि वीजा के दस हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं।
इस मामले में हो रही कोताही एवं मामलों के निस्तारण पर गंभीर रुख अपनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने दीर्घावधि वीजा के आवेदनों में खामियों को आदेश के दिन से दो हफ्तों के भीतर दूर करने तथा 19 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अदालत में रिपोर्ट देने का कल आदेश दिया।
कोर्ट ने पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं की नागरिकता से संबंधित लंबित मामलों पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश 14 दिसंबर को दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन आॉफिस ( एफआरआरओ ) को संबंधित वेब पोर्टल पर अधिसचूना अपलोड करने का निर्देश दिया।
एफआरआरओ को उचित स्थान पर शिविर का आयोजन करने तथा आवेदकों, अदालत मित्र तथा राज्य सरकार की ओर से गठित मंडल स्तरीय कमेटी की उपस्थिति में आवेदन की त्रुटियों को दूर करने के लिए भी कहा गया है।
लंबित मामलों में से 2716 आवेदनों को गृह मंत्रालय के पास भेजा जा चुका है जबकि 4912 आवेदन अभी भी राज्य सरकार के पास लंबित हैं।
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