Bengal ADR Report 2026 : एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में चुनाव लड़ रहे 2926 में से 2920 उम्मीदवारों के खुद दिए गए हलफनामों का विश्लेषण किया है।
कुल 2926 उम्मीदवारों में से 935 राष्ट्रीय पार्टियों से हैं, 383 राज्य पार्टियों से हैं, 587 पंजीकृत लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं पार्टियों से हैं और 1021 उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं।
आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जिन 2920 उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया, उनमें से 683 (23%) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है।
वहीं, 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिन 2130 उम्मीदवारों का विश्लेषण हुआ था, उनमें से 528 (25%) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए थे। कुल उम्मीदवारों में से 589 (20%) ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है।
वहीं, 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 431 (20%) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे।
पार्टी के अनुसार आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार
मुख्य राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के विश्लेषण में सामने आया है कि कई उम्मीदवारों ने अपने हलफनामों में आपराधिक मामलों की जानकारी दी है।
- BJP के 293 उम्मीदवारों में से 208 (71%) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
- INC के 293 उम्मीदवारों में से 76 (26%) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
- AITC के 290 उम्मीदवारों में से 112 (39%) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
- CPI(M) के 198 उम्मीदवारों में से 94 (47%) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
- All India Forward Bloc के 23 उम्मीदवारों में से 8 (35%) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
- CPI के 17 उम्मीदवारों में से 3 (18%) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
इन आंकड़ों से पता चलता है कि अलग-अलग पार्टियों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने हलफनामों में आपराधिक मामलों का खुलासा किया है।
महिलाओं के खिलाफ अपराध
कुल 192 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की जानकारी दी है। इन 192 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवारों ने बलात्कार (IPC धारा-376) और एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने (IPC धारा-376(2)(n)) से जुड़े मामलों की घोषणा की है।
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