आधार से पैन को जोड़ने की अवधि छह महीने बढ़कर हुई 31 मार्च 2022 - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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आधार से पैन को जोड़ने की अवधि छह महीने बढ़कर हुई 31 मार्च 2022

आधार से पैन को जोड़ने की अवधि छह महीने बढ़कर 31 मार्च 2022 कर दी गयी है। इसके साथ इस कानून का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माना भी अब 31 मार्च 2022 तक नहीं लगेगा।

आधार से पैन को जोड़ने की अवधि छह महीने बढ़कर 31 मार्च 2022 कर दी गयी है। इसके साथ इस कानून का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माना भी अब 31 मार्च 2022 तक नहीं लगेगा।
वित्त मंत्रालय ने देर रात जारी बयान में कहा कि करदाताओं द्वारा की जा रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया गया है। आधार और पैन को जोड़ने की अवधि 30 सितंबर 2021 था जिसे अब बढ़कर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। इस कानून के तहत आधार और पैन को नहीं जोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके मद्देनजर इसका पालन नहीं करने वाले पर यह जुर्माना भी अब 31 मार्च 2022 तक नहीं लगेगा।

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