हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की आजम खान की याचिका - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की आजम खान की याचिका

हेट स्पीच मामले को लेकर समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में सपा नेता को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

हेट स्पीच मामले को लेकर समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में सपा नेता को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सपा नेता ने 2019 के मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
आपको बता दें कि रामपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को अक्टूबर 2022 में इस मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। स्पेशल कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान की याचिका औचित्यहीन हो गई थी।

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रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) 27 अक्टूबर को आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा पर कोर्ट के फैसले के बाद के सपा नेता की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। और विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। 
अब वहां उपचुनाव कराया जा रहा है। चुनाव आयोग ने हाल ही में रामपुर सदर विधानसभा सीट के उप चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। इसके तहत इस सीट के उपचुनाव के लिए आगामी पांच दिसंबर को मतदान होगा। 

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