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Amit Shah पर टिप्पणी मामले में Rahul Gandhi को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत

बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिल रही है। अदालत ने फैसला सुनाया कि

बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिल रही है। अदालत ने फैसला सुनाया कि कांग्रेस नेता ने भाजपा नेता के बारे में टिप्पणी करते हुए कानून नहीं तोड़ा। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज केस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी गई राहत बरकरार रखी है। कोर्ट ने इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर पहले ही रोक लगाई थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने केस दर्ज करने वाले नवीन झा को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया।
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कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था
भाजपा नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। राहुल गांधी द्वारा माफी नहीं मांगे जाने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज की थी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं
दरअसल, यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही पॉसिबल है। नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। राहुल गांधी ने इसे निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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