नई दिल्लीः GST के लागू होने से कई खरीदारों के लिए अच्छी खबर तो आई लेकिन साथ ही गहने खरीदारों के लिए बुरी खबर भी आई, बता दें कि जीएसटी आने के बाद गहनों की खरीदारी महंगी हो चुकी है।
इसके अंतर्गत सोने पर टैक्स बढ़ गया है, जहां पहले सोने पर 2 फीसदी टैक्स लगता था, वहीं जीएसटी आने के बाद इस पर 3 फीसदी टैक्स लगाया गया है। जीएसटी से पहले सोने पर 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा 1 फीसदी वैट लगता था यानी कुल 2 फीसदी टैक्स था। जीएसटी के बाद सोना 3 फीसदी टैक्स स्लैब में आ गया है।
3 फीसदी टैक्स
सोने और गोल्ड ज्वैलरी पर 3 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया था। जीएसटी काउंसिल चाहती थी कि सोने पर 5 फीसदी टैक्स लगाया जाए लेकिन केरल को छोड़कर और किसी राज्य ने इस पर सहमति नहीं दी। क्योंकि सिर्फ केरल में सोने पर 5 फीसदी वैट लगता था।
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की 15वीं बैठक में हीरे के ऊपर भी टैक्स रेट का फैसला हुआ था। इसके तहत बिना तराशे हीरों पर 0.25 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा और प्रोसेस्ड डायमंड पर भी 3 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके चलते इसके बाद जीएसटी काउंसिल ने सोने, चांदी और प्रोसेस्ड डायमंड पर 3 फीसदी टैक्स रेट फाइनल किया।
सोने के बिस्कुट पर 18 फीसदी टैक्स
जहां सोने के ऊपर 3 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा लेकिन सोने के बिस्कुट को 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा है। इसके पीछे सरकार ने ये तर्क दिया है कि सोने का बिस्कुट हाउसहोल्ड गोल्ड (घर में इस्तेमाल होने वाला) के तौर पर ना होकर इंवेस्टमेंट यानी निवेश के लिए लिया जाता है। लिहाजा इसे 18 फीसदी टैक्स स्लैब में डाला गया है।