उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों से पटाखों पर लगाया बैन हटाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तिवारी ने अपनी याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया था। मिली जानकारी के मुताबिक, उन्होंने (तिवारी) उच्चतम न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगले वर्ष 2 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर बैन रहेगा।
एकदम स्पष्ट है हमारा आदेश
हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों से पहले मामले की सुनवाई करेंगे। न्यायालय ने कहा, हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली/ एनसीआर के लिए विशेष आदेश जारी किए थे। हमारा आदेश एकदम स्पष्ट है। अदालत ने इस याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था।
पराली के चलते बढ़ने लगा प्रदूषण
जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने सोमवार को सुनवाई में साफ कर दिया कि पटाखों पर लगे बैन को नहीं हटाएंगे। न्यायालय ने सुनवाई एक दौरान कहा कि दिल्ली एनसीआर को लेकर हमारा फैसला एकदम स्पष्ट है। न्यायालय ने प्रश्न पूछते हुआ कहा, आप खुद एनसीआर में रहते हैं। क्या आपने प्रदूषण की स्थिति नहीं देखी, पराली के चलते पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है , फिर पहले से बढ़े प्रदूषण को और ज्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हैं। हम इस प्रतिबंध को नहीं हटा सकते।