दिल्ली पुलिस ने सोमवार को स्वयंभू बाबा दाती महाराज और उनके तीन भाईयों के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में आरोपपत्र दायर किया। मामले में शिकायतकर्ता उनकी एक शिष्या है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साकेत अदालत में भादंसं की धारा 376 (बलात्कार के लिए दंड जिसके लिए अधिकतम सजा सात वर्ष है) और 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत आरोपपत्र दायर किया गया। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जानना चाहा कि पुलिस ने दाती को गिरफ्तार क्यों नहीं किया।
उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘‘आरोपपत्र ठीक है लेकिन दिल्ली पुलिस ने दाती महाराज को कभी गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दिल्ली पुलिस बलात्कार के सभी आरोपियों को जब तुरंत गिरफ्तार कर लेती है तो फिर दाती महाराज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? दूसरे बलात्कारियों की तुलना में उन्हें ज्यादा तवज्जो क्यों?’’
महिला ने जून में दाती महाराज, उनके तीन भाईयों और एक महिला के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले को बाद में अपराध शाखा को भेज दिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाए कि दाती महाराज के दिल्ली और राजस्थान के आश्रमों में उसका यौन उत्पीड़न किया गया।