चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नशे की तस्करी के मामले में फाजिल्का की एक अदालत की ओर से जारी गैर जमानती वारंट के मामले पर पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सुखपाल खेहरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद आज इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलालें और पंजाब सरकार के जवाब को सुना।
बहस लंबी चली और न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ज्ञातव्य है कि श्री खेहरा ने फाजिल्का कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने के लिये हाल में एक याचिका दायर की और श्री खेहरा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हुये मामले की सुनवाई नौ नवंबर को तय की थी। श्री खेहरा के वकील ने दायर अर्जी में कहा था कि इस मामले में सभी आरोपियों को सजा हो चुकी है तथा यह मामला खत्म हो गया था लेकिन इसे राजनीतिक बदले की भावना से फिर शुरू कर दिया गया।