Haryana Revises Minimum Wages: नई वेतन दरें

सरकार की अधिसूचना के अनुसार, श्रमिकों का वेतन उनके कौशल स्तर के अनुसार तय किया गया है। जिसमें –
- अकुशल श्रमिक: 15,220.71 रुपये प्रति माह
- अर्ध-कुशल श्रमिक: 16,780.74 रुपये प्रति माह
- कुशल श्रमिक: 18,500.81 रुपये प्रति माह तय किया गया है.
इसी तरह अकुशल श्रमिकों को दैनिक मजदूरी 585.41 रूपए, अर्ध कुशल को 645.41 रूपए और कुशल श्रमिकों को 747.14 रूपए तय किया गया है.
ये दरें सभी उन संस्थानों, फैक्ट्रियों और ठेका श्रम व्यवस्थाओं पर लागू होंगी, जो वेतन कानून के दायरे में आते हैं।
महंगाई के अनुसार वेतन
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) में होने वाले बदलाव के अनुसार वेतन में 100% अनुपातिक समायोजन किया जाएगा। हालांकि, नई तय की गई न्यूनतम दरों से वेतन नीचे नहीं जा सकेगा।
साथ में सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों के वेतन में कोई भेदभाव नहीं होगा। समान काम और समान कौशल के लिए बराबर भुगतान सुनिश्चित करना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी होगी।
Haryana Revises Minimum Wages: मालिकों और ठेकेदारों की जवाबदेही
यदि श्रमिकों को ठेकेदार या सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, तो मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतन मिले। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वेतन को भत्तों में बांटकर कम नहीं किया जा सकता।
राज्य सरकार का यह कदम श्रमिकों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पलवल, फरीदाबाद में सैकड़ों श्रमिक आन्दोलन पर उतर आए थे।
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