Punjab-Haryana High Court: शादीशुदा शिक्षक पर छात्रा के साथ सहमति संबंध, HC ने लगाया 50 हजार जुर्माना

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Punjab-Haryana High Court: शादीशुदा शिक्षक पर छात्रा के साथ सहमति संबंध, HC ने लगाया 50 हजार जुर्माना

Punjab-Haryana High Court

Punjab-Haryana High Court: हरियाणा (Haryana) के शहर पलवल का मामला सामने आया है जहा एक गणित का शिक्षक और 19 साल की छात्रा के साथ सहमति संबंध का आरोप है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर दलील देते हुए शिक्षक पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

Highlights

  • शादीशुदा शिक्षक और 19 साल युवती के बीच सहमति संबंध
  • हाईकोर्ट ने कहा सबक जरूरी
  • लगाया 50 हजार का जुर्माना
  • पत्नी से शादी खत्म किए बिना किसी अन्य साथी के साथ रहना अपराध
  • शिक्षक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है- Punjab-Haryana High Court

जानिए क्या है पूरा मामला

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हरियाणा के शहर पलवल निवासी एक प्रेमी जोड़े का मामला सामने आया है जहा प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) में याचिका दाखिल करते हुए जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गुहार लगाई थी। बता दें कि युवक गणित का शिक्षक है और पहले से शादीशुदा है। उसका एक बच्चा भी है। वहीं युवती 19 साल की है और फिलहाल पढ़ाई कर रही है। याचिका मे शिक्षक ने हाईकोर्ट को बताया कि युवती उसकी छात्रा है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सहमति संबंध में रह रहे हैं। शिक्षक ने हाईकोर्ट को बताया कि उसे युवती के परिजनों से जान का खतरा है।

Punjab-Haryana High Court ने फैसले मे कही ये बात

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हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि याची एक शिक्षक है, जिस पर समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी होती है, भविष्य में कोई ऐसा न करे, इसलिए सबक जरूरी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने याची पर शिक्षक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने सहमति संबंध की दलील पर नाराजगी जताई, जिसके चलते जोड़े ने याचिका वापिस लेने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह की याचिकाओं से सख्ती से निपटना जरूरी है। हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले पति या पत्नी से शादी खत्म किए बिना किसी अन्य साथी के साथ रहना आईपीसी की धारा 494, 495 के तहत द्विविवाह का अपराध भी हो सकता है।

 

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।