अल्पेश ठाकोर प्रकरण: हाई कोर्ट ने कांग्रेस की अर्जी की खारिज, कहा- विधानसभाध्यक्ष के समक्ष लंबित मामले में हस्तक्षेप नहीं - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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अल्पेश ठाकोर प्रकरण: हाई कोर्ट ने कांग्रेस की अर्जी की खारिज, कहा- विधानसभाध्यक्ष के समक्ष लंबित मामले में हस्तक्षेप नहीं

अल्पेश ठाकोर ने लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले गत 10 अप्रैल को अचानक कांग्रेस पर उनसे धोखा करने का आरोप लगाते हुए सभी पदों से इस्तीफे की घोषणा वाला एक पत्र अपने सोशल मीडिया पर जारी किया था।

गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इसने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र देने की घोषणा करने वाले राधनपुर के विधायक तथा पूर्व सचिव और बिहार के प्रभारी अल्पेश ठाकोर की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने के लिए सदन के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को निर्देश देने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति एस आर ब्रह्मभट्ट और न्यायमूर्ति ए पी ठाकर की खंडपीठ ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि अदालत विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अल्पेश ठाकोर ने लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले गत 10 अप्रैल को अचानक कांग्रेस पर उनसे धोखा करने का आरोप लगाते हुए सभी पदों से इस्तीफे की घोषणा वाला एक पत्र अपने सोशल मीडिया पर जारी किया था। 
इसके बाद उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में भी यह बात दोहरायी थी। हालांकि बाद में उन्होंने अदालत में कहा कि उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस के दो प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था। 
पार्टी ने 25 अप्रैल को विधानसभा सचिव को अर्जी देकर पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण उन्हें सदन से अयोग्य ठहराने की मांग की थी। इसके बाद पार्टी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने मंगलवार को अदालत से कहा कि अदालत ऐसे मामलों में विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकती। 
ज्ञातव्य है कि अल्पेश ने मंगलवार से शुरू हुए विधानसभा के मानसून सह संशोधित बजट सत्र की कार्यवाही में पहले दिन भाग नहीं लिया। यह देखना रोचक होगा कि वह पांच जुलाई को दो राज्यसभा सीटों के चुनाव में मतदान के लिए आते हैं या नहीं।

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