आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग केस में मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल भरी कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी कर दी है। इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान . के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था। साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का सबूत नहीं मिला है।
क्या है आदेश
बता दें कि बेल ऑर्डर के साथ कोर्ट ने 14 पन्नों के आदेश में बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पास आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, ‘कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए।’
एक ही क्रूज में होना, साजिश के आरोप का आधार नहीं
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश में आगे कहा, ‘अदालत इस बात के प्रति संवेदनशील है कि सबूत के रूप में ठोस सामग्री होनी चाहिए, जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके। सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है।’
NCB दफ्तर हाजिरी लगाने पहुंचे आर्यन
ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे। 1.30 बजे आर्यन दफ्तर पहुंचे और हाजिरी लगाई। 10 मिनट बाद वह यहां से चले गए। मुनमुन धमीचा भी इस मामले में हाजिरी के लिए पहुंचीं।
देश से बाहर नहीं जा सकते आर्यन
आर्यन खान हाईकोर्ट के आदेश से बंधे होने के कारण देश से बाहर बिना इजाजत नहीं जा सकते। अगर उन्हें विदेश जाना भी है तो इसके लिए अदालत से इजाजत लेनी होगी। अर्बाज मर्चेंट समेत किसी भी अन्य आरोपी से वह बात नहीं करेंगे और न ही इस बारे में वह माडिया में जाएंगे। आर्यन अगर कोर्ट की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी को अधिकार होगा कि वह आर्यन की जमानत रद्द करने की अपील करे।