हैदराबाद में साल 1998 में कथित सिलसिलेवार बम धमाके की साजिश रचने के आरोप में कई वर्षो से जेल में बंद आतंकी सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को मंगलवार को कोर्ट ने बरी कर दिया। मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने टुंडा को सबूतों के अभाव का कारण बताते हुए बरी किया।
बचाव पक्ष के वकील के. सैफुल्ला ने बताया कि कोर्ट ने उनके क्लाइंट सैयद अब्दुल करीम उर्फ़ टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। बता दें कि हैदराबाद में गणेश उत्सव के दौरान धमाके की साजिश रचने के आरोप में टुंडा और अन्य आरोपियों के खिलाफ 1998 में मामला दर्ज किया गया था।
साथ ही लश्कर-ए-तैयबा का संदिग्ध सदस्य और बम बनाने में विशेषज्ञ टुंडा 1998 सलीम जुनैद मोड्यूल मामले में आरोपी है, जिसपर हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने मामला चलाया था। टुंडा (77) को केंद्रीय एजेंसियों ने 2013 में भारत-नेपाल सीमा पर गिरफ्तार किया था।
फिलहाल गाजियाबाद जेल में बंद टुंडा पर देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकवाद के मामले चल रहे हैं। टुंडा ने कथित रूप से युवाओं को भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए प्रशिक्षण दिया था।